ChhattisgarhKorba

( कोरबा)- अध्यक्ष / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के आदेशानुसार एवं मार्गदर्शन में कोरबा के सरहदी क्षेत्र मोरगा पुलिस चौकी अंतर्गत जंगल परिक्षेत्र के ग्राम ” गिद्धमुडी में “विधिक जागरूकता शिविर” का आयोजन कर विधिक जानकारी से अनभिज्ञ ग्रामीण जनो को विधिक जानकारीयां प्रदान किया गया…पी एल वी- रवि शंकर ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् बाल विवाह एक संज्ञेय/ गैर जमानती अपराध है जिसमें दो वर्ष का कारावास या एक लाख तक का जुर्माना या दोनों से दंड का प्रावधान है . केन्द्र सरकार ने विवाह हेतु परिपक्व लडकी का उम्र 18 वर्ष और लडका का उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया है.बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है.बाल विवाह से लडकियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है.बाल विवाह को विधि की दृष्टि में शून्य मानकर अपराध की संज्ञा दी गई है. लेकिन बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे को समाज में सामान्य दर्जे का अधिकार होगा.साथ ही साथ साइबर क्राइम, टोनही प्रताडना अधिनियम 2005 , मानव तसकरी संबंध में जानकारी, मोटर दुर्घटना अधिनियम , मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 , चाइल्ड नंबर 1098 , महिला हेल्पलाइन नंबर 181 , लोक अदालत और नि: शुल्क विधिक सेवा, व विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी प्रदान किया गया..

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