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कोरबा पुलिस के द्वारा एक ही दिन में कुल 49 साईलेंसरों एवं प्रेशर हॉर्न को किया जप्तलहर4 न्यूज़मोडिफाइड सायलेंसरों पर कोरबा जिला के सभी थाना/चौकी की संयुक्त कार्यवाही।

ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कोरबा पुलिस कर रही जनता से अपील।

कोरबा,  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनी प्रदूषण रोकथाम निर्देश दिये गये है उसी तारतम्य में जिला कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर थाना /चौकी यातायात पुलिस द्वारा मोडिफाइड सायलेंसरो एवं प्रेशर हार्न के विरूद्ध एमवी एक्ट और धारा 106 बीएनएसएस के तहत् जप्ती की कार्यवाही की गई है। राजसात कार्यवाही के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनी प्रदूषण पीड़ित लोगो का कथन लिया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्य भी संकलित किया जा रहा है ताकि इस संबंध में बड़ी कार्यवाही किया जा सकें।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 23.01.2024 को रेंज स्तरीय मिटिंग लिया गया जिसमें बिन्दुवार निर्देश प्राप्त हुआ था –

थानावार सूची बनायी जावें जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेशर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहें एवं नियम विरूद्ध डीजे / प्रेशर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें।

ध्वनी प्रदूषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उलंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करे ताकि, दूसरी बार उंलघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उलंघन पायें जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी होगी।

ध्वनी मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। विडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

बिना अनुमति के मोडिफाइड �

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